हेल्थ डेस्क. कैबिनेट की बैठक में बुधवार को ई-सिगरेट पर पाबंदी लगाने का निर्णय लिया गया। प्रस्ताव को मंजूरी दे गई है। यह निर्णय युवाओं में ई-सिगरेट के बढ़ते इस्तेमाल से होने वालेनुकसान को रोकने के लिए लिया गया है।अब भारत में ई-सिगरेट का उत्पादन, बिक्री, आयात, निर्यात, ट्रांसपोर्ट, बिक्री, वितरण, स्टोरेज और इससे जुड़े विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
हाल ही में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने ई-सिगरेट निषेध अध्यादेश 2019 को जांचा था जिसमें कुछ सुझाव दिए गए थे। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ई-सिगरेट की आदत युवाओं की सेहत बिगाड़ रही है। स्थिति बिगड़ने से पहले कड़े निर्णय लिए जाने की जरूरत है।
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यह एक तरह का इंहेलर है जिसमें लिक्विड निकोटीन होती है। ई-सिगरेट में मौजूद बैटरी जब इस लिक्विड को गर्म करती हैं तो इससे निकलने वाला धुआं सिगरेट पीने जैसा अहसास कराता है। यह कई तरह के फ्लेवर में मौजूद है जिसे अब प्रतिबंध रोक लगाई गई है।
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स्वास्थ्य मंत्रालय ने अध्यादेश में नियम तोड़ने पर जुर्माना भी तय किया है। पहली बार नियम तोड़ने पर 1 लाख रुपए जुर्माना और एक साल की जेल का प्रस्ताव दिया गया है। एक से अधिक बार ऐसा करने पर 5 लाख रुपए जुर्माना और 3 साल तक जेल की सिफारिश की गई है।
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कर्नाटक, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश और बिहार ने ई-सिगरेट के उत्पादन, डिस्ट्रिब्यूशन और बिक्री को बैन करने का आदेश जारी किया है। हरियाणा ने भी निकाेटीन को जहर बताया है।
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नेशनल सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट एंड एन्वॉयर्नमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ई-सिगरेट से कैंसर के अलावा इनफर्टिलिटी, ब्रेन और लिवर से जुड़ी बीमारियां ज्यादा हाेती है। इसकी वजह, ई-सिगरेट से फेफड़ाें के जरिए ब्लड में निकाेटिन ज्यादा मात्रा में पहुंचना है।एक शोध के मुताबिक, ई-सिगरेट पीने वालों मेंहार्ट अटैक का खतरा 56 फीसदीतक बढ़ जाता है और ब्लड क्लॉट की समस्या हो सकती है।
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ई-सिगरेट गैर-लाइसेंस वाला उत्पाद होने के कारण भारत में इसका प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। देश में ई-सिगरेट के 460 ब्रांड मौजूद हैं। इसके7,700 से भी ज्यादा फ्लेवर उपलब्ध हैं।
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विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, विज्ञापनों में कहा जाता है ई-सिगरेट लोगों में सिगरेट पीने की आदत में कमी लाती है। ई-सिगरेट में निकोटीन होता है इसलिए जब इसे भी छोड़ा जाएगा तो ही फायदा मिलेगा।
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Source: Health